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7 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के नए निर्णय से ‘अधिक रिटर्न’ मिलेगा EPFO कर्मचारियों को

 

PFO अपडेट: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBTC) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की रिडेम्पशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिससे सदस्यों को अधिक आय मिलेगी।

समाचार पत्रों के अनुसार, सीबीटी ने ईटीएफ से मिलने वाली पचास प्रतिशत राशि को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) और भारत के दो दर्जन सूचकांकों में पुनः निवेश करने की अनुमति दी है। नई व्यवस्था के अनुसार, धन को कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

कॉर्पोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशरिपोर्ट्स ने आगे कहा कि बाकी रकम को सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बांडों में निवेश किया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि सीबीटी ने इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स)/रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है।
सब् सक्राइबर्स को लाभ होगा और शिकायतों की कमी होगी।

 

ईपीएफ योजना 1952 में भी बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव किया। मौजूदा कानूनों के अनुसार, हर महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावों पर ब्याज केवल पिछले महीने के अंत तक भुगतान किया जाता है। अब सदस्य को निपटान की तारीख तक ब्याज भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे सदस्यों को पैसा मिलेगा और शिकायतें कम होंगी। सरकार के इन निर्णयों से 7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को लाभ होगा।

सीबीटी ने बताया कि ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में 3.83 करोड़ रुपये (1.57 लाख करोड़ रुपये से अधिक) के दावों का निपटान करके अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान 4.45 करोड़ रुपये के 1.82 लाख रुपये के दावों का निपटान किया था। ईपीएफओ ने स्व-दावा निपटान सेवा (ऑटो क्लेम सेटलमेंट सर्विस) की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. इससे आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम राशि भी बढ़ाई गई है।
इस वित्तीय वर्ष में ऑटो मोड में 1,15,000 दावों का निपटारा किया गया है।

 

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