PF  का पैसा निकालने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर EPFO का पैसा  ATMसे ही निकल सकते है

PF का पैसा निकालने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर EPFO का पैसा ATMसे ही निकल सकते है

EPFO सदस्य खुश हैं। पिछले वर्ष से पीएफ खाताधारक एटीएम से धन निकाल सकेंगे। 11 दिसंबर को लेबर सचिव सुमिता डावरा ने बयान दिया। लेबर मिनिस्ट्री देश में एक बड़े वर्कफोर्स को बेहतर सेवाएं देने के लिए अपना आईटी सिस्टम सुधार रही है। “हम सदस्यों द्वारा फाइल की गई क्लेम को तुरंत सेटल कर रहे हैं और ईज ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं,” लेबर सेक्रेटरी ने कहा। लाभार्थी अब एटीएम में भुगतान सीधे कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया आसान होगी और कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।’

EPF बैंक एटीएम: देश भर में करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ निकालने के लिए ईपीएफओ कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। अब ईपीएफओ एटीएम से पीएफ पैसे निकाले जाएंगे। श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्तमान में अपने आईटी सिस्टम को सुधारने की प्रक्रिया में है ताकि भारत के कार्यबल को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्हें होंने कहा कि अगले वर्ष,

2025 में, ईपीएफओ सदस्यों को एटीएम से पीएफ पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी।

2025 में एटीएम सेवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा, “हम अपने पीएफ प्रावधान की आईटी व्यवस्था को और बेहतर बना रहे हैं।हमने पहले भी कई सुधारों को देखा है जो क्लेम को तेज करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि PF के तहत अनावश्यक प्रक्रियाएं हटाई गई हैं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है कि हमारे ईपीएफओ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम की तरह हो। ईपीएफओ में आईटी 2.1 संस्करण जनवरी 2025 में आ जाएगा, तो बहुत सुधार होगा। दावेदार, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति को एटीएम के माध्यम से दावा वापस लेने का अधिकार मिलेगा। आप प्रणाली में कुछ अतिरिक्त सुधार और आधुनिकीकरण देख सकते हैं। 7 करोड़ से अधिक लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सक्रिय हैं,

जिसमें से 50% एटीएम से निकाला जाएगा। श्रम सचिव सुमित्रा डावरा ने भी कहा कि सरकार जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने को प्रतिबद्ध है। उनके संकेत से योजनाएं तैयार हो चुकी थीं। लेकिन कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं थी। सरकार ने ईपीएफओ सेवाओं को सुधारने के लिए पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है, जो एटीएम से आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन निकासी की सीमा 20% होगी।

EPFO से धन निकालने की शर्त:

नौकरी में रहते हुए  पीएफ फंड को आंशिक या पूरी तरह से निकाल सकते नहीं हो।
• अगर आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हैं तो आप  अपने पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत निकाल सकते हैं।
• दो महीने  से बेरोजगार हैं तो आप पूरी राशि निकाल सकते हैं।

 

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